उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 अधिनियम की धारा 24 (1) और ग्लोकल विश्वविद्यालय के परिनियम के नियम-18 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत ग्लोकल विश्वविद्यालय के शासी निकाय का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है:
| क्रम | पदनाम | स्थिति |
| 1 | चांसलर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2 | प्रो-चांसलर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी | सदस्य |
| 3 | एडिशनल प्रो-चांसलर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी (प्रायोजक निकाय द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4 | वाइस चांसलर, ग्लोकल यूनिवर्सिटी | सदस्य |
| 5 | कुलसचिव, ग्लोकल यूनिवर्सिटी | सदस्य-सचिव |
| 6 | शिक्षाविद् (प्रायोजक निकाय द्वारा नामित) | सदस्य |
| 7 | उद्योग विशेषज्ञ (प्रायोजक निकाय द्वारा नामित) | सदस्य |
| 8 | वित्त विशेषज्ञ (प्रायोजक निकाय द्वारा नामित) | सदस्य |
| 9 | कानूनी विशेषज्ञ (प्रायोजक निकाय द्वारा नामित) | सदस्य |